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Major administrative reshuffle in Chhattisgarh High Court; Justice Sanjay K. Agrawal appointed Acting Chief Justice.
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर बदलाव के बाद अंतरिम व्यवस्था लागू हो गई है। भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है।
यह नियुक्ति जस्टिस रमेश सिन्हा के 4 सितंबर 2026 को सेवानिवृत्त होने के बाद मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने के कारण की गई है। जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल अब नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश के रूप में अनुशंसित जस्टिस कृष्ण राम महापात्रा के पदभार ग्रहण करने तक हाईकोर्ट का संचालन करेंगे।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल के पास हाईकोर्ट के न्यायिक कामकाज के साथ-साथ प्रशासनिक व्यवस्था की भी जिम्मेदारी होगी। इस दौरान लंबित मामलों की सुनवाई और उनके समयबद्ध निराकरण के साथ बेंच के गठन तथा न्यायिक प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय उनकी जिम्मेदारियों में शामिल होंगे।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमेश सिन्हा का कार्यकाल 4 सितंबर 2026 को समाप्त हुआ। उनके सेवानिवृत्त होने के साथ ही मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो गया। इसके बाद केंद्र सरकार के न्याय विभाग ने जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने संबंधी अधिसूचना जारी की।
जस्टिस रमेश सिन्हा ने अपने कार्यकाल के दौरान हाईकोर्ट के न्यायिक एवं प्रशासनिक कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब उनके स्थान पर स्थायी नियुक्ति होने तक जस्टिस अग्रवाल अंतरिम व्यवस्था संभालेंगे।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस संजय के. अग्रवाल के नाम की राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद के लिए अनुशंसा की है। ऐसे में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में उनकी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति अंतरिम व्यवस्था का हिस्सा है।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने ओड़िशा हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्ण राम महापात्रा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए अनुशंसित किया है।
राष्ट्रपति भवन से संबंधित औपचारिक अधिसूचना जारी होने और जस्टिस कृष्ण राम महापात्रा के पदभार ग्रहण करने तक जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर हाईकोर्ट की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 223 उस स्थिति में हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान करता है, जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या मुख्य न्यायाधीश किसी कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हों।