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Major crackdown by the Excise Department on overcharging at liquor shops; cases registered against two salesmen.
रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी शराब दुकानों पर तय कीमत से अधिक राशि वसूलने की शिकायतों के बाद आबकारी विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। दुर्ग संभागीय उड़नदस्ता टीम ने राजनांदगांव जिले की दो कंपोजिट शराब दुकानों में छापेमारी कर निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलने वाले दो सेल्समैनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
आबकारी विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई सरकारी शराब दुकानों में ग्राहकों से निर्धारित मूल्य से ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर आबकारी आयुक्त पी.एस. अलमा के निर्देश पर 2 जुलाई को दुर्ग संभागीय उड़नदस्ता ने छद्म ग्राहकों को भेजकर औचक जांच कराई।
जांच के दौरान रेवाडीह-1 स्थित कंपोजिट शराब दुकान से छद्म ग्राहक ने 20 पाव सुप्रीमो व्हिस्की खरीदी। इसकी सरकारी कीमत 2,400 रुपये थी, लेकिन विक्रेता हरीश साहू ने 2,500 रुपये वसूलकर 100 रुपये अतिरिक्त ले लिए।
इसी तरह मंडी बाईपास लखोली रोड स्थित कंपोजिट शराब दुकान में 20 पाव जम्मू स्पेशल व्हिस्की की खरीद पर भी निर्धारित 2,400 रुपये के बजाय 2,500 रुपये वसूले गए। यहां सेल्समैन शुभम कुमार ने भी 100 रुपये अधिक वसूल किए।
दोनों मामलों में आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 39(ग) के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी शराब दुकानों में ओवररेटिंग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में भी ऐसे मामलों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी।