National Herald case ED will take possession of the confiscated property worth Rs 661 crore notice issued
नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ED ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की कुर्क की गई 661 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए नोटिस जारी किए गए हैं। 11 अप्रैल, 2025 को ED ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के संपत्ति रजिस्ट्रार को नोटिस भेजे हैं। इसके अलावा मुंबई के हेराल्ड हाउस में जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को भी नोटिस भेजा गया है।
ED ने कहा कि उसने 12 अप्रैल को 3 स्थानों पर नोटिस चस्पा किए हैं। इनमें दिल्ली में ITO स्थित हेराल्ड हाउस, मुंबई के बांद्रा में स्थित परिसर और लखनऊ में बिशेश्वर नाथ रोड स्थित AJL इमारत शामिल है। नोटिस में दिल्ली और लखनऊ स्थित परिसरों को खाली करने की मांग की गई है। वहीं, मुंबई के हेराल्ड हाउस की 7वीं, 8वीं और 9वीं मंजिल पर किराए पर है। अब इसका किराया ED को जमा करना होगा।
2013 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक याचिका दायर कर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली कंपनी AJL के अधिग्रहण में धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। उनका आरोप था कि यंग इंडिया लिमिटेड (YIL) के जरिए इसका गलत तरीके से अधिग्रहण किया गया और इससे कांग्रेस नेताओं ने 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति हथिया ली। सोनिया और राहुल के पास YIL में 38-38 प्रतिशत शेयर हैं। मामले में सोनिया-राहुल से पूछताछ भी हुई है।
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