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Notification issued for land acquisition in Chhattisgarh and Maharashtra for South East Central Railway
नई दिल्ली। केंद्रीय सरकार ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की विशेष परियोजना के लिए छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की है। यह परियोजना झारसुगड़ा-रायगढ़, रायगढ़-धाग्या-चाम्पा-बिलासपुर, तिल्दा-विलासपुर, दुर्ग-मुडीकोटा-नागपुर और बिलासपुर-पेंडारोड-अनुपपुर तथा रायपुर-लखोली मार्ग में 2x25KV एटी फीवर सिस्टम के अपग्रेडेशन के तहत 3000 एमटी लोडिंग क्षमता को पूरा करने के उद्देश्य से की जा रही है।
रेल मंत्रालय ने रेल अधिनियम 1989 की धारा 20 के तहत भूमि अधिग्रहण की घोषणा की है। इस अधिसूचना के अनुसार संबंधित भूमि को सार्वजनिक उपयोग के लिए अर्जित किया जाएगा और इससे संबंधित सभी विवाद केंद्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ जाएंगे।
अधिसूचना में प्रस्तावित भू-खंडों का विवरण भी शामिल है, जिनमें राजकुंदर, बेवा, छोटूराम, कन्हैया, विष्णु, बंद्रिका बाई, पंचवाई, रुखमणी बाई और कांति बाई जैसे किसानों के नाम शामिल हैं। कुल मिलाकर लगभग 0.226 हेक्टेयर कृषि भूमि अधिग्रहित की जाएगी।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) विजय कुमार साहू ने इस अधिसूचना को लागू करने और भूमि अर्जित करने की औपचारिक प्रक्रिया पूरी कर दी है। यह कदम रेलवे नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने और माल व यात्री परिवहन को आधुनिक बनाने के लिए उठाया गया है।