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Now, get corrections made to the name, address, and age on your Aadhaar card via the Seva Setu portal by paying a fee of just ₹430.
आधार कार्ड में नाम, पता, उम्र या किसी तरह के संशोधन के लिए अब आधार सेवा केन्द्र ही जाना जरूरी नहीं है। राज्य सरकार ने पहली बार आधार कार्ड में संशोधन कराने की सुविधा 'सेवा सेतु' पोर्टल में शुरू की है। इस नई सुविधा के बाद अब लोगों को राजपत्र में प्रकाशन के लिए राजनांदगांव जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सबकुछ ऑनलाइन हो जाएगा। अभी तक नाम या सरनेम में व्यापक परिवर्तन के लिए राजपत्र में प्रकाशन अनिवार्य करने के बाद लोगों को खासी परेशानी हो रही थी। इतना ही नहीं ऑनलाइन शुल्क के अलावा उन्हें 10 से 12 रुपए का अतिरिक्त शुल्क भी लग रहा था। इस वजह से लोगों की मुसीबतें और बढ़ गई थी।
छत्तीसगढ़ सरकार ने नाम बदलने की प्रक्रिया अब तय कर दी है। अब इसके लिए आवेदन सेवा सेतु पोर्टल से ऑनलाइन किए जा सकते हैं। अब आवेदन से लेकर राजपत्र में नाम प्रकाशित होने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही चलेगी। नाम बदलने के लिए सबसे पहले सेवा सेतु पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके साथ ही 430 रुपए का एसबीआई का चालान, स्थानीय समाचार पत्र में नाम बदलने की सूचना, दो गवाहों के हस्ताक्षर वाला दस्तावेज और 50 रुपए के स्टांप पर नोटरी कराया हुआ शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र में जिन पत्रों या दस्तावेजों का जिक्र होगा, उनकी कॉपी भी देनी होगी।
आपको बता दें, कि ऑनलाइन आवेदन जमा होने के तुरंत बाद एक एआरएन नंबर मिलेगा। इसी नंबर से आवेदन प्रोसेस होता जाएगा। इसके अलावा इस एआरएन नंबर से आवेदन की स्थिति को भी ट्रैक किया जा सकेगा। आवेदन के साथ जमा कराए गए दस्तावेजों की जांच सबसे पहले संबंधित तहसीलदार करेंगे। सब कुछ ठीक पाए जाने पर आवेदन एसडीएम के पास जाएगा। एसडीएम से इसकी पुष्टि होने के बाद राजपत्र में प्रकाशन के लिए इसे शासकीय मुद्रणालय भेजा जाएगा। इसके बाद अंतिम रूप से नाम बदलने की सूचना राजपत्र में प्रकाशित होगी। राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद इसकी प्रति भी ऑनलाइन मिल जाएगी। इस कार्य के लिए अगर समय सीमा की बात करें तो आधारकार्ड से संबंधित सभी आवेदनों के निराकरण के लिए सरकार ने 29 कार्य दिवस की समय सीमा को निर्धारित किया है।