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Order reserved on the anticipatory bail plea of former AG Satish Chandra Verma
रायपुर। नान घोटाला मामले में ACB-EOW द्वारा दर्ज नई FIR मामले में पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया(Order Reserved)है। रायपुर की ACB कोर्ट में उनकी याचिका पर लंबी सुनवाई के बाद फैसला रिजर्व हुआ है। मामले की सुनवाई जिला सत्र न्यायाधीश निधि शर्मा द्वारा की गई। पूर्व महाधिवक्ता ने यह याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर भादुड़ी के माध्यम से लगाई थी।
बता दें कि, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि छत्तीसगढ़ के नागरिक आपूर्ति निगम (पीडीएस) घोटाले में आरोपी दो वरिष्ठ नौकरशाह अनिल कुमार टुटेजा और आलोक शुक्ला "अक्टूबर 2019 में शुक्ला को जमानत देने वाले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संपर्क में थे"। ईडी ने दावा किया था कि तत्कालीन महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा दोनों और न्यायाधीश के बीच संपर्क बनाए हुए थे। ED ने अदालत में कहा था कि, तीनों के खिलाफ मुकदमा शुरू करने पर्याप्त सबूत है। इसी के बाद अब ACB-EOW ने तीनों के खिलाफ नई FIR दर्ज की है।