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Latest News: Pawan Khera gets relief from Telangana High Court, granted one week's anticipatory bail
हैदराबाद। पवन खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार (10 अप्रैल) को कोर्ट ने उन्हें एक सप्ताह की अग्रिम जमानत प्रदान की। यह मामला उस विवादित बयान से जुड़ा है, जिसमें खेड़ा ने हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिनमें तीन देशों के पासपोर्ट रखने का दावा भी शामिल था। इसके बाद रिंकी भुइयां ने गुवाहाटी में खेड़ा के खिलाफ मानहानि समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाई।
दिल्ली में छापेमारी, फिर हैदराबाद में ली शरण
एफआईआर के बाद असम पुलिस की टीम खेड़ा के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची थी, लेकिन उस समय वे घर पर मौजूद नहीं थे। इसके बाद खेड़ा ने हैदराबाद में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दी।
कोर्ट ने दिया एक सप्ताह का समय
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को संबंधित न्यायालय के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन दाखिल करने हेतु एक सप्ताह का समय दिया जाता है। यह राहत अस्थायी है और उन्हें तय समयसीमा के भीतर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
असम सरकार ने उठाए सवाल
असम पुलिस की ओर से पेश हुए एडवोकेट जनरल देवजीत सैकिया ने अदालत में सवाल उठाया कि खेड़ा ने असम में अग्रिम जमानत के लिए याचिका क्यों नहीं दी। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि खेड़ा के फरार होने की संभावना हो सकती है।
बचाव पक्ष ने बताया ‘राजनीतिक प्रेरित’ मामला
वहीं, खेड़ा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी कि यह मामला राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है और इसमें बदले की भावना झलकती है।