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Raipur Protests prohibited within 100 meters of the Collector complex
रायपुर। नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर राज्य में अच्छर संहिता लागू कर दी गई है। इसी के तहत रायपुर कलेक्टर परिसर के 100 मीटर के परिधि में धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित कर दिया गया है। छत्तीसगढ राज्य निर्वाचन आयोग ने 20 जनवरी को निर्वाचन की घोषणा कर दी है। जिसके अंतर्गत रायपुर जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। इसके तहत ही यह प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ गौरव सिंह ने आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार 22 जनवरी 2025 से नाम निर्देशन का कार्य प्रारंभ हो गया हैै और नागरिकों के आवाजाही की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टोरेट परिसर के 100 मीटर की परिधि मे रैली, जुलूस, धरना और विरोध प्रदर्शन को प्रतिबंधित किय गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए कलेक्टर परिसर के 100 मीटर की परिधि मे रैली, जुलूस धरना और विरोध प्रदर्शन को प्रतिबंधित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले समूह एवं व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश आज से मतदान समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।