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Raipur special court rejects Devendra yadav anti cipatory bail application in coal scam case
रायपुर। बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले में शनिवार को भिलाई के कांग्रेस MLA देवेंद्र यादव को बड़ा झटका लगा है। रायपुर की विशेष अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के माना है कि, इस पूरे स्कैम से जुड़े पैसे का इस्तेमाल उन्होंने चुनाव खर्च में किया था।
पूरे मामले पर रायपुर की विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने अपना फैसला सुनाया हैं।
वहीं कांग्रेस नेता रामप्रताप सिंह (आरपी सिंह), विनोद तिवारी और अनुराग चौरसिया को पांच-पांच सौ रुपये जुर्माने के साथ जमानती वारंट जारी किया है, जबकि समन मिलने के बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर पूर्व विधायक चंद्रदेव प्रसाद राय, नारायण साहू, नवनीत तिवारी, पीयूष साहू, मनीष उपाध्याय और रजनीकांत तिवारी को नोटिस जारी कर जुर्माना भरने को कहा गया है।
रामगोपाल के खिलाफ लगा आवेदन खारिज
कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट एनबीडब्ल्यू जारी करने के लिए ईडी की ओर से लगाए गए आवेदन को न्यायाधीश ने धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपार शक्तियां होने का हवाला देते हुए खारिज कर दिया।
आरोपितों से जेल में पूछताछ की कोर्ट ने दी अनुमति
विशेष लोक अभियोजक डा. सौरभ कुमार पांडेय ने नईदुनिया को बताया कि कोयला घोटाला मामले में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद आरोपितों से पूछताछ करने की अनुमति कोर्ट ने ईडी को दी है। 10 जनवरी से 16 जनवरी तक ईडी की टीम जेल में जाकर सभी आरोपितों से पूछताछ करेगी।
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