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Social media dispute turns violent in Bilaspur; FIR registered against 25 people; Section 163 of BNSS imposed in the area.
बिलासपुर में शुक्रवार रात सोशल मीडिया पर दो लोगों के बीच हुई तल्ख टिप्पणी के बाद शुरु हुआ विवाद सामुदायिक रंग लेते हुए हिंसक हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए और उनके बीच झड़प शुरु हो गई। एहतियात के तौर पर कलेक्टर ने कोतवाली थाना क्षेत्र के दायरे में बीएनएसएस की धारा 163 लगा दिया है। इस धारा के लगने से क्षेत्र में जुलूस, धरना-प्रदर्शन और हथियार लेकर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि बाजारों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। ऐसे में लोग सामान्य रूप से बाजार पहुंचकर खरीदारी कर सकेंगे। प्रशासन और पुलिस ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है।
इधर, मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी नाम की पुष्टि नहीं की जा रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद शुक्रवार देर रात कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनेश सिंह मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ स्थिति का जायजा लिया और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए।
अधिकारियों ने लोगों से अपील किया है, कि सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें। किसी भी संदिग्ध सूचना की पुष्टि पुलिस या प्रशासन से करने की सलाह दी गई है। पुलिस पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रही है और विवाद को सामुदायिक तनाव में बदलने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
आपको बता दें, कि इस विवाद में पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। एक मामले में बीएनएस की धारा 109(2), 115(2), 190, 191(3), 192, 296, 324(4) और 351(3) के तहत कार्रवाई की गई है।
वहीं, इससे जुड़े दूसरे मामले में धारा 109(2), 115(2), 190, 191(3), 192, 296 और 351(3) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। एसएसपी रजनेश सिंह के मुताबिक दोनों पक्षों से जुड़े लोगों की धरपकड़ के लिए पुलिस उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।