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Supreme Court grants relief to Mukesh Malhotra, stays High Court order
श्योपुर। श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा को बड़ी राहत मिली है। मुकेश मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट राहत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनके निर्वाचन को शून्य घोषित करने वाले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। अब सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के रिकॉर्ड, नामांकन पत्र और मल्होत्रा से जुड़े आपराधिक मामलों का विस्तृत परीक्षण करने के बाद अंतिम निर्णय देगा। मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को तय की गई है।
हालांकि यह राहत पूरी तरह बिना शर्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मुकेश मल्होत्रा विधानसभा की कार्यवाही में उपस्थित रह सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के मतदान में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा वे विधायक निधि का उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। विधायक के रूप में मिलने वाली कई सुविधाएं सीमित कर दी गई हैं और उन्हें वेतन व भत्ते भी नहीं मिलेंगे। ऐसे में मुकेश मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट राहत फिलहाल आंशिक राहत के रूप में देखी जा रही है।
हाई कोर्ट के फैसले के बाद पहुंचा मामला सुप्रीम कोर्ट
यह पूरा विवाद विजयपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ा है। भाजपा प्रत्याशी और पूर्व मंत्री रामनिवास रावत ने आरोप लगाया था कि मुकेश मल्होत्रा ने नामांकन पत्र के साथ दिए गए शपथ पत्र में आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई। इस पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सुनवाई के बाद 9 मार्च को उनका निर्वाचन शून्य करार दे दिया था। साथ ही दूसरे स्थान पर रहे भाजपा के रामनिवास रावत को विजयी घोषित किया गया था।
अब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मामला फिर कानूनी समीक्षा के दायरे में आ गया है। जून में मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीन सीटों के लिए होने वाले चुनाव में भी मुकेश मल्होत्रा मतदान नहीं कर पाएंगे। मुकेश मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट राहत ने फिलहाल उनकी सदस्यता पर तत्काल संकट टाल दिया है, लेकिन अंतिम फैसला अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर निर्भर करेगा।