Teacher recruitment scam: Mamata government gets a big blow from SC, decision to cancel 25 thousand recruitments upheld
नई दिल्ली। शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर ममता बनर्जी सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में 25,000 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती को रद्द करने के कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।
कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में खामियां हैं। गौरतलब है कि कोलकाता हाईकोर्ट ने 2016 से पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया था।
आरोप लगाया गया कि भर्ती के लिए व्यक्तियों से 5 लाख से 15 लाख रुपये तक वसूले गए थे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं पाई।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने मामले की सुनवाई की। न्यायालय ने सीबीआई को भर्ती घोटाले की जांच जारी रखने का निर्देश दिया। न्यायालय ने पाया कि 23 लाख उत्तर पुस्तिकाओं में से किसका मूल्यांकन किया गया है, इस बारे में स्पष्टता का अभाव है। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने परीक्षा से संबंधित सभी उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करने का आदेश दिया।
CJI संजीव खन्ना ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा, "जो लोग अब तक कार्यरत हैं, उन्हें अपना वेतन वापस करने की आवश्यकता नहीं है; हालाँकि, इस आदेश के बाद, उनका रोजगार समाप्त हो गया है। सीबीआई जांच के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर 4 अप्रैल को सुनवाई होगी। हम मानवीय आधार पर एक विकलांग उम्मीदवार को राहत प्रदान कर रहे हैं।"
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