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Teacher who misbehaved with female teacher suspended found guilty in DEO investigation
बेमेतरा। जिले के बेरला ब्लॉक के शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला में महिला शिक्षक के साथ अभद्रता करने वाले शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। शिक्षक के खिलाफ जांच शुरू की गई थी जिसमें वह दोषी पाया गया। निलंबित शिक्षक यशपाल सिंह राजपूत पर महिला सहकर्मी को लंबे समय तक मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने का आरोप लगा है। जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) की जांच में दोष सिद्ध होने के बाद यह कार्रवाई की गई।
दरअसल, बेरला ब्लॉक की शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला में पदस्थ महिला शिक्षिका ने डीईओ को शिकायत दी थी कि उनके सहकर्मी यशपाल सिंह राजपूत उन्हें लगातार परेशान कर रहे थे।
शिक्षिका ने अपनी शिकायत में आरोपी पर स्कूल में अकेले मिलने पर अनुचित हरकतें करने की बात लिखी थी।
शिकायत में उसने बताया गया कि, आरोपी शिक्षक सार्वजनिक स्थानों पर भी मर्यादाहीन बातें करता था।
बिना किसी कारण बार-बार फोन और मैसेज करके परेशान करता था।
मना करने के बावजूद उसकी हरकतें बंद नहीं हुईं।
शिकायत मिलने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया।
जांच रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार पर शिक्षक यशपाल सिंह राजपूत के खिलाफ लगाए गए आरोप सही पाए गए। जिसमें शिक्षक की हरकतों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1)(2)(3) का उल्लंघन माना गया।
डीईओ की अनुशंसा पर दुर्ग संभाग के संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा, आर.एल. ठाकुर ने शिक्षक यशपाल सिंह राजपूत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।