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Telangana High Court gives permission to 12 year old rape victim to abort pregnancy Said will terminate pregnancy through medical procedure within 48 hours
हैदराबाद। तेलंगाना से एक बड़ी खबर आ रही है, उच्च न्यायालय ने 12 वर्षीय बलात्कार पीड़ित लड़की के 26 सप्ताह वाले गर्भ को गिराने की अनुमति दे दी गई है। बता दें कि, इससे पहले गांधी अस्पताल के डॉक्टरों ने पीड़िता की मां को सूचित किया था कि, लड़की का गर्भ 24 सप्ताह से अधिक का हो चुका है। इसलिए इसे चिकित्सा गर्भपात अधिनियम 2021 के प्रावधानों के तहत समाप्त नहीं किया जा सकता है। जिसके बाद पीड़िता की मां ने न्यायालय से मदद मांगी थी।
न्यायमूर्ति बी विजयसेन रेड्डी ने, शुक्रवार को अपने आदेश में बताया कि “यदि पीड़ित लड़की या उसकी मां चिकित्सा प्रक्रिया के माध्यम से गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए सहमति देती है तो, प्रतिवादी संख्या 4 गांधी अस्पताल, हैदराबाद के अधीक्षक, पीड़ित लड़की को तुरंत भर्ती करेंगे। चिकित्सीय जांच करेंगे और सभी आवश्यक सावधानियां बरतते हुए, पीड़ित लड़की की गर्भावस्था को 48 घंटे के भीतर चिकित्सकीय या शल्य चिकित्सा(ऑपरेशन) प्रक्रिया के माध्यम से समाप्त करेंगे।” उन्होंने यह भी तर्क दिया कि न केवल पीड़िता बल्कि जन्म लेने वाले बच्चे को भी, शारीरिक और मानसिक आघात का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि, अगर गर्भावस्था जारी रहती है और बच्चे का जन्म होता है तो मां और भ्रूण का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।