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Trump administration refunds $100 billion amidst tariff dispute... Refunds began following Supreme Court ruling.
वाशिंगटन। अमेरिका में आयात शुल्क को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ट्रंप प्रशासन ने करीब 100 अरब डालर संबंधित देशों और कंपनियों को लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह रकम पहले टैरिफ के रूप में वसूली गई थी।
डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद भारत सहित कई देशों से आयात होने वाले उत्पादों पर इंटरनेशनल इमर्जेंसी इकोनोमिक पावर्स एक्ट के तहत अतिरिक्त टैरिफ लगाया था। हालांकि इसी वर्ष फरवरी में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान के तहत लगाए गए टैरिफ को अवैध करार देते हुए वसूली गई राशि वापस करने का निर्देश दिया।
अदालत के फैसले के बाद अतिरिक्त टैरिफ की वसूली रोक दी गई। साथ ही कुल 166 अरब डालर वापस करने की प्रक्रिया शुरू हुई। इनमें से लगभग 100 अरब डालर की राशि लौटाई जा चुकी है, जबकि शेष धनराशि लौटाने की प्रक्रिया जारी है।
ट्रेड प्रोग्राम डायरेक्ट्रेट के कार्यकारी निदेशक ब्रैंडन लार्ड के अनुसार, धनवापसी को तेज और व्यवस्थित बनाने के लिए विशेष प्रणाली विकसित की गई है। इसमें आयातकों और सीमा शुल्क से जुड़े एजेंटों को शामिल किया गया है। 31 जुलाई तक प्राप्त करीब 128 अरब डालर के दावों को स्वीकार कर लिया गया है और जल्द ही उनका भुगतान भी किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ट्रंप प्रशासन ने एक अन्य कानूनी प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए पालीसिलिकान के आयात पर 15 प्रतिशत शुल्क लागू कर दिया। इससे स्पष्ट है कि सरकार ने पुराने टैरिफ हटाने के बाद कुछ उत्पादों पर अलग कानूनी आधार के तहत नई शुल्क व्यवस्था लागू की है।