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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को बड़ा झटका देते हुए उनकी स्थगन याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि बार-बार समय मांगना और वकील बदलना मामले को टालने की रणनीति है।
कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि अमित जोगी और ऐश्वर्या जोगी की ओर से वकील बहस के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो न्यायालय स्वयं उचित आदेश पारित करेगा। इस मामले की अंतिम सुनवाई आज (2 अप्रैल) को निर्धारित की गई है।
सुनवाई के दौरान अमित जोगी की ओर से अधिवक्ता विकास वालिया ने मामले की तैयारी के लिए चार सप्ताह का समय मांगा था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि पिछली सुनवाई (25 मार्च) में पुराने वकील शैलेंद्र शुक्ला को सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए जा चुके थे और उसी समय अंतिम सुनवाई की तारीख तय कर दी गई थी।
हाई कोर्ट ने कहा कि ऐन वक्त पर वकील बदलकर दस्तावेजों की अधिकता का हवाला देना न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने जैसा है। साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह कदम सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश की अवहेलना है, जिसमें मामले का जल्द निपटारा करने को कहा गया है।
अब सभी की नजर 2 अप्रैल को होने वाली अंतिम सुनवाई पर टिकी है, जहां इस मामले में बड़ा फैसला आ सकता है।