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रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों और उपचुनावों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान से ठीक पहले की 'मौन अवधि' (Silence Period) और चुनाव के दौरान एग्जिट पोल दिखाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी।

एग्जिट पोल पर कब से कब तक है रोक?
निर्वाचन आयोग के अनुसार, 9 अप्रैल 2026 (सुबह 7:00 बजे) से 29 अप्रैल 2026 (शाम 6:30 बजे) तक किसी भी प्रकार का एग्जिट पोल (Exit Poll) दिखाना या छापना प्रतिबंधित है।
यदि कोई मीडिया संस्थान या व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसे 2 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत, मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पहले किसी भी चुनावी सामग्री का प्रदर्शन टीवी, रेडियो या अन्य संचार माध्यमों पर नहीं किया जा सकेगा।
मीडिया के लिए मुख्य निर्देश:
टीवी चैनल और रेडियो नेटवर्क ऐसी कोई सामग्री नहीं दिखाएंगे जिससे किसी खास दल या उम्मीदवार को फायदा या नुकसान पहुँचता हो।
पैनल चर्चाओं या साक्षात्कारों में भी ऐसी बातें शामिल नहीं होनी चाहिए जो मतदाताओं को प्रभावित करें।
इस अवधि के दौरान ओपिनियन पोल (जनमत सर्वेक्षण) के नतीजों को दिखाने पर भी पाबंदी रहेगी।
किन राज्यों में लागू होंगे नियम?
यह आदेश उन सभी राज्यों के लिए प्रभावी है जहाँ चुनाव होने वाले हैं।
विधानसभा चुनाव: असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल।
उपचुनाव: गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड और त्रिपुरा की 8 विधानसभा सीटें।