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bhilai triple murder case accused gets death sentence
भिलाई के बहुचर्चित ट्रिपल मर्डर केस में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पत्नी, मासूम बच्ची और एक युवक की हत्या के दोषी रवि शर्मा को फांसी की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी ने इस मामले को "दुर्लभतम श्रेणी" का अपराध मानते हुए मृत्युदंड दिया।

यह सनसनीखेज घटना 21 जनवरी 2020 को भिलाई के तालपुरी स्थित पारिजात कॉलोनी में सामने आई थी। पुलिस जांच के अनुसार आरोपी रवि शर्मा ने अपनी दूसरी पत्नी मंजू शर्मा, उनकी डेढ़ साल की बच्ची निशा और एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी थी। घटना के बाद आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए घर में गैस सिलेंडर से आग लगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी योजना सफल नहीं हो सकी।
जांच के दौरान पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से महत्वपूर्ण सुराग मिले थे। फुटेज में आरोपी एक अज्ञात युवक को घर ले जाते और बाद में अकेले निकलते हुए दिखाई दिया था। मोबाइल कॉल डिटेल से भी कई अहम जानकारियां मिलीं, जिसके आधार पर आरोपी को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में सामने आया कि रवि शर्मा पहले से शादीशुदा था और उसकी पहली पत्नी व बच्चा रायगढ़ में रहते हैं। इसके बावजूद उसने मंजू से दूसरी शादी की थी। बताया गया कि घरेलू विवाद के चलते आरोपी ने पहले युवक को शराब पिलाकर बेहोश किया और फिर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने पत्नी और बच्ची को भी मौत के घाट उतार दिया।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह अपराध न केवल जघन्य है बल्कि समाज में भय पैदा करने वाला है, इसलिए आरोपी को कठोरतम दंड दिया जाना जरूरी है। फैसले के बाद मृतकों के परिजनों ने न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है।