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बिलासपुर: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कांकेर लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित सांसद भोजराज नाग के खिलाफ दायर एक चुनाव याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत के इस फैसले से सांसद नाग को बड़ी राहत मिली है।
क्या था मामला?
यह याचिका तत्कालीन प्रत्याशी बी्रेश ठाकुर द्वारा दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने चुनाव के दौरान ईवीएम (EVM) में छेड़छाड़ और गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए निर्वाचन रद्द करने की मांग की थी। ठाकुर का आरोप था कि निर्वाचन अधिकारियों ने गलत मंशा से कार्य किया और कई प्रकार की अनियमितताएं कीं, जिससे चुनाव परिणामों पर गंभीर प्रभाव पड़ा।
मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना किसी ठोस आधार के ईवीएम की जांच के आदेश नहीं दिए जा सकते। न्यायालय ने कहा कि जब तक मौखिक या दस्तावेजी रूप में गड़बड़ी का कोई पुख्ता प्रमाण रिकॉर्ड पर प्रस्तुत नहीं किया जाता, तब तक ईवीएम की दोबारा जांच या सत्यापन के निर्देश जारी नहीं किए जा सकते। याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह अनुमति दी है कि यदि वे भविष्य में दस्तावेजी साक्ष्य जुटा लेते हैं, तो वे नया आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
बी्रेश ठाकुर ने अदालत से ईवीएम की जांच और सत्यापन के लिए आदेश जारी करने की मांग की थी, जिसे न्यायालय ने फिलहाल साक्ष्यों के अभाव में स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। इस फैसले के बाद क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है।