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Mumbai News: Minister Nitesh Rane found guilty in the case of throwing mud on NHAI engineer, sentenced to 1 month
मुंबई। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले की एक अदालत ने 2019 में एनएचएआई के एक इंजीनियर पर कीचड़ फेंकने के मामले में राज्य के मंत्री और भाजपा नेता नितेश राणे को दोषी ठहराते हुए एक महीने की कैद की सजा सुनाई है। हालांकि अदालत ने सजा को फिलहाल निलंबित कर दिया है और राणे को उच्च न्यायालय में अपील करने का समय दिया गया है।
मुंबई-गोवा हाईवे की खराब हालत को लेकर हुआ था विवाद
यह घटना जुलाई 2019 की है, जब उस समय विधायक रहे नितेश राणे कणकवली क्षेत्र में मुंबई-गोवा हाईवे की बदहाल स्थिति का निरीक्षण करने पहुंचे थे। सड़क पर गड्ढों और कीचड़ से परेशान स्थानीय लोगों के बीच नाराजगी थी। इसी दौरान राणे और उनके समर्थकों ने एनएचएआई के एक इंजीनियर को मौके पर बुलाया और कथित तौर पर उसके साथ दुर्व्यवहार करते हुए उस पर कीचड़ डाल दिया।
वीडियो वायरल होने के बाद बढ़ा था मामला
घटना का वीडियो सामने आने के बाद यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राणे और उनके समर्थकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 353, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज किया था और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था।
अदालत की टिप्पणी: कानून हाथ में लेना अस्वीकार्य
अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश वी.एस. देशमुख ने अपने फैसले में कहा कि भले ही राणे का उद्देश्य खराब काम के खिलाफ आवाज उठाना था, लेकिन किसी लोक सेवक को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना उचित नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून निर्माताओं को कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
अन्य 29 आरोपी बरी
इस मामले में अदालत ने राणे के अलावा अन्य 29 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाना जरूरी है, ताकि लोक सेवक गरिमा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।