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छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाकर दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपी युवक को कड़ी सजा सुनाई है। तखतपुर थाना क्षेत्र के इस मामले में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (POCSO) पूजा जायसवाल की अदालत ने आरोपी जयकुमार लहरे उर्फ कलुआ को 20 साल के कठोर कारावास की सजा दी है। साथ ही पीड़िता को 4 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया है।
मामले की जानकारी के अनुसार, पीड़िता के पिता ने 2024 में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग बेटी अचानक घर से गायब हो गई है। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी युवक उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ उत्तर प्रदेश के एक ईंट भट्टे में ले गया था। पुलिस ने वहां से नाबालिग को बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि घटना के समय पीड़िता की उम्र 18 साल से कम थी। न्यायालय ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए कहा कि ऐसे कृत्य से बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर गहरा असर पड़ता है और इसका प्रभाव जीवनभर रहता है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सख्त सजा सुनाई। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनीषा नंदी ने पैरवी की।