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बिलासपुर जिले के सीपत थाना क्षेत्र के मोहरा गांव में कथित प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत की गई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मोहरा गांव के कछारीपारा निवासी 24 वर्षीय सुमित यादव ने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि रविवार सुबह करीब 9 बजे रामस्वरूप सूर्यवंशी के घर एक प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी।
आरोप है कि इस दौरान कुछ लोगों द्वारा गांव के निवासियों को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। सूचना मिलने पर सुमित यादव अपने साथियों धीरज भोई, सुभाष साहू और सुधांशु भोई के साथ मौके पर पहुंचे।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि सभा में मौजूद रामस्वरूप सूर्यवंशी, जितेंद्र सूर्यवंशी और पंकज कुमार करियारे ने हिंदू समुदाय के लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्हें अच्छे परिवारों में विवाह, स्वास्थ्य लाभ, मुफ्त इलाज और अन्य सुविधाओं का प्रलोभन देने की बात कही गई।
इसके अलावा आरोप है कि सभा के दौरान हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं और लोगों को सनातन धर्म छोड़ने के लिए उकसाया गया।
पुलिस ने मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 299 तथा छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 3 और 4 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।