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बिलासपुर/रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सीडी कांड मामले में आज (28 जुलाई 2026) रायपुर की अदालत में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। हाई कोर्ट द्वारा जारी जून 2026 की अद्यतन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 28 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। मामले की सुनवाई रायपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत में होगी।
इस चर्चित मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन विधायक भूपेश बघेल समेत कुल सात आरोपियों के खिलाफ सुनवाई होनी है। यह मामला वर्ष 2018 में दर्ज किया गया था और लंबे समय से न्यायालय में लंबित है।
किन-किन पर हैं आरोप?
सीबीआई द्वारा दर्ज इस मामले में भूपेश बघेल के अलावा कैलाश मुरारका, विजय पांडेय, विनोद वर्मा और विजय भाटिया सहित अन्य आरोपियों को नामजद किया गया है। जांच एजेंसी का आरोप है कि कथित आपत्तिजनक सीडी के जरिए साजिश रचकर एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा धूमिल करने का प्रयास किया गया।
इन धाराओं में दर्ज है मामला
सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (BNS के लागू होने से पहले की IPC धाराओं) की निम्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था—
धारा 120-बी – आपराधिक षड्यंत्र
धारा 469 – प्रतिष्ठा धूमिल करने के उद्देश्य से जालसाजी
धारा 471 – फर्जी दस्तावेजों का कूटरचित उपयोग
सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की संबंधित धाराएं
हाई कोर्ट ने जारी की अद्यतन रिपोर्ट
हाई कोर्ट ने प्रदेश के सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की अद्यतन स्थिति रिपोर्ट जारी की है। इसी रिपोर्ट में सीडी कांड की अगली सुनवाई की तारीख 28 जुलाई 2026 तय होने की जानकारी दी गई है।
रिपोर्ट में प्रदेश के अन्य जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों की सुनवाई की स्थिति भी स्पष्ट की गई है। इनमें प्रमुख रूप से भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, कोंटा विधायक कवासी लखमा और कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव से जुड़े प्रकरण भी शामिल हैं।
मामला क्यों है चर्चित?
छत्तीसगढ़ की राजनीति में सीडी कांड सबसे चर्चित मामलों में से एक माना जाता है। वर्ष 2017-18 में कथित सीडी सामने आने के बाद यह मामला राज्य की राजनीति के केंद्र में रहा। बाद में सीबीआई ने जांच कर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया। अब कई वर्षों बाद भी यह प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है और आज की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।