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नई दिल्ली: (Chhattisgarh coal scam) छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रमुख आरोपियों सौम्या चौरसिया, रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी समेत अन्य आरोपियों को रेगुलर जमानत दे दी है। इससे पहले ये सभी आरोपी केवल अंतरिम जमानत पर बाहर थे।
(CG Coal Scam Case Update) इस जमानत का फैसला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बगाची की पीठ ने सुनाया। कोर्ट ने जमानत देते समय आरोपियों को राज्य से बाहर न रहने जैसी शर्तें बरकरार रखी हैं।
(Supreme Court coal scam) सुप्रीम कोर्ट से रेगुलर जमानत मिलने के बाद आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। सौम्या चौरसिया को इससे पहले ईडी ने शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया था। आरोपियों की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे, हर्षवर्धन परघनीया, शशांक मिश्रा, तुषार गिरी और मुक्त गुप्ता ने की। राज्य की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी और अतिरिक्त महाधिवक्ता रवि शर्मा कोर्ट में पेश हुए।
(Ranu Sahu bail) जांच एजेंसियों के अनुसार अब तक कोल लेवी घोटाले में 11 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस मामले में कुल 35 आरोपियों के खिलाफ 5 अभियोजन शिकायतें (चालान) स्पेशल कोर्ट में पेश की गई हैं।
(Coal scam case update) प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कहा कि अब तक 273 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां अटैच की जा चुकी हैं। एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले की जांच जारी है और आने वाले समय में और खुलासे हो सकते हैं।