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रायपुर। राज्य सरकार की नई आबकारी नीति को चुनौती देते हुए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस नरेश चंद्रवंशी की कोर्ट ने याचिका में दायर स्टे आवेदन को खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने पाया कि शासन की नीति में कोई भी त्रुटि नहीं है। याचिकाकर्ता ने प्लास्टिक की बोतलों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित असर का जिक्र किया था, जिस पर कोर्ट ने शासन से दो सप्ताह के भीतर लिखित जवाब मांगा है।
याचिका ऋषि इंटरप्राइजेज द्वारा दायर की गई थी, जिसमें शासन की नई आबकारी नीति और प्लास्टिक बॉटलिंग पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि यह नीति लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है।
अब मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी, जब शासन अपना जवाब हाईकोर्ट में प्रस्तुत करेगा।