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रायपुर। Chhattisgarh में होली के दिन शराब बिक्री को लेकर स्थिति एक बार फिर बदल गई है। राज्य सरकार ने होली पर शराब दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया है। आबकारी विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
दरअसल, नई आबकारी नीति में पहले तय सात ड्राई डे में से तीन दिन—होली, मुहर्रम और 30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस)—को हटाने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद यह माना जा रहा था कि इन दिनों शराब दुकानें खुली रहेंगी।

हालांकि अब सरकार ने अपना रुख बदलते हुए होली के दिन शराब बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। यानी पूरे राज्य में होली के दिन शराब दुकानें बंद रहेंगी। बताया जा रहा है कि सामाजिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि खुशी और उल्लास के पर्व होली पर पूर्व निर्धारित ड्राई डे पहले की तरह ही लागू रहेगा।
नई आबकारी नीति के तहत वर्ष 2026-27 में केवल चार दिन ड्राई डे घोषित किए गए थे—26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) और 18 दिसंबर (गुरु घासीदास जयंती)। अब सरकार के ताजा निर्णय के बाद इस सूची में होली का दिन भी शामिल कर लिया गया है।
सरकार के इस फैसले के बाद स्पष्ट हो गया है कि होली के दिन प्रदेशभर में शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।