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रायपुर। छत्तीसगढ़ में घरेलू एवं कमर्शियल एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले ने महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप राज्य में एलपीजी की आपूर्ति को संतुलित और प्राथमिकता आधारित बनाने का निर्णय लिया गया है।
खाद्य सचिव ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। कमर्शियल उपभोक्ताओं को पिछले महीनों की खपत के आधार पर अधिकतम 20 प्रतिशत की सीमा के भीतर गैस उपलब्ध कराई जाएगी।
प्राथमिकता के आधार पर एलपीजी आपूर्ति इस प्रकार तय की गई है:
100% आपूर्ति – शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, सैन्य एवं अर्द्धसैन्य कैंप, जेल, हॉस्टल, समाज कल्याण संस्थान, रेलवे एवं एयरपोर्ट कैंटीन
50% आपूर्ति – शासकीय कार्यालय, सार्वजनिक उपक्रम, उनके गेस्ट हाउस और कैंटीन
20% आपूर्ति – पशु आहार उत्पादक संयंत्र, बीज उत्पादक इकाई, रेस्टोरेंट और होटल
रीना कंगाले ने कहा कि कमर्शियल एलपीजी के वितरण की दैनिक समीक्षा ऑयल कंपनियों द्वारा की जाएगी और इसकी जानकारी खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को प्रतिदिन उपलब्ध कराई जाएगी।
खाद्य सचिव ने स्पष्ट किया कि आम नागरिकों को निर्बाध एलपीजी आपूर्ति उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आवश्यक सेवाओं पर किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े तथा सभी वर्गों में संतुलित आपूर्ति बनी रहे।