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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट कर दिया है कि 'क्रीमी लेयर' का नियम अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के आरक्षण में लागू नहीं होता है। सरकार ने यह जवाब उन जनहित याचिकाओं के विरोध में दिया है, जिनमें एससी-एसटी आरक्षण में 'क्रीमी लेयर' के नियम को लागू करने और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था को आय के आधार पर बदलने की मांग की गई थी।
क्या है पूरा मामला?
सुप्रीम कोर्ट में कुछ जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें मांग की गई थी कि एससी-एसटी आरक्षण के तहत भी क्रीमी लेयर का नियम लाया जाना चाहिए ताकि सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था को अधिक निष्पक्ष बनाया जा सके। इन याचिकाओं में आय के आधार पर बदलाव की बात कही गई थी।
केंद्र सरकार की दलीलें
केंद्र सरकार ने 'अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत सरकार' मामले में संविधान पीठ के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि ऐसी नीति बनाना सरकार का अधिकार क्षेत्र है। सरकार ने कहा कि अदालत सरकार को कोई खास नीति बनाने का निर्देश नहीं दे सकती है। इन तमाम तर्कों के आधार पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इन जनहित याचिकाओं को सुनवाई के योग्य न मानते हुए खारिज करने की मांग की है।