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बीजापुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आर्थिक अपराध शाखा (EOW) से जुड़े मामलों में उन्हें अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है।
जमानत की शर्तों के तहत कवासी लखमा को छत्तीसगढ़ से बाहर रहना होगा, हालांकि अदालत में पेशी के दौरान उन्हें राज्य में आने की अनुमति होगी। इसके साथ ही उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना, तथा वर्तमान पता और मोबाइल नंबर संबंधित पुलिस थाने में दर्ज कराना अनिवार्य होगा।
सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद कवासी लखमा को लेने बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला।
कवासी लखमा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि मंगलवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में करीब ढाई घंटे तक सुनवाई चली, जिसके बाद कोर्ट ने अंतरिम जमानत का आदेश दिया।
गौरतलब है कि ED ने कवासी लखमा को 15 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें 7 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई थी। इसके बाद 21 जनवरी से 4 फरवरी तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। तब से वे रायपुर सेंट्रल जेल में बंद थे।
वहीं, लगभग दो महीने पहले कांग्रेस पार्टी ने जेल में कवासी लखमा के इलाज में लापरवाही का आरोप भी लगाया था, जिसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई थी।
अब सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।