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अक्टूबर महीने का आज आखिरी दिन है। कल यानी 1 नवंबर 2026 से नए महीने की शुरुआत के साथ कई अहम नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इन बदलावों का असर आम लोगों से लेकर कारोबारियों और वाहन चालकों तक पर पड़ सकता है। कहीं रसोई गैस की कीमतों में संशोधन होगा, तो कहीं टोल प्लाजा के पास रहने वाले लोगों को नया सालाना पास मिलेगा। इसके अलावा मोबाइल पर कॉल करने वाले का नाम दिखाने और कुछ राज्यों में पेमेंट से जुड़े नियम भी बदलेंगे।
आइए जानते हैं 1 नवंबर से लागू होने वाले इन बड़े बदलावों के बारे में।
LPG सिलेंडर की कीमतों में हो सकता है बदलाव
हर महीने की पहली तारीख को तेल विपणन कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। ऐसे में 1 नवंबर को भी 14.2 किलो वाले घरेलू और 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की नई कीमतें जारी हो सकती हैं।
पिछले महीने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 62.50 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई थी, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव नहीं हुआ था। ऐसे में अब लोगों की नजर नवंबर की नई दरों पर है।
इसके साथ ही विमान ईंधन यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में भी संशोधन हो सकता है।
टोल प्लाजा के पास रहने वालों को मिलेगा सालाना पास
हाईवे पर सफर करने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार ने नया कॉन्सेशनल लोकल पास शुरू किया है। यह सुविधा नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र निजी वाहन मालिकों को मिलेगी।
इस पास की कीमत को लेकर खास बात यह है कि:
नगर निगम या स्थानीय नगर क्षेत्र से बाहर स्थित टोल प्लाजा के लिए सालाना शुल्क 1,500 रुपये होगा।
नगर निगम या स्थानीय नगर क्षेत्र के भीतर स्थित टोल प्लाजा के लिए सालाना शुल्क 3,000 रुपये होगा।
इसके लिए वाहन में वैध और चालू FASTag होना जरूरी है। पास केवल संबंधित टोल प्लाजा पर मान्य होगा। यह सुविधा हर टोल प्लाजा पर लागू नहीं होगी। सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध होने और कुछ विशेष एक्सप्रेसवे पर यह पास नहीं मिलेगा। 1 नवंबर से पात्र टोल प्लाजा पर इसकी सुविधा शुरू होगी। Press Information Bureau
दिल्ली में दूसरे राज्यों के पुराने वाहनों की एंट्री पर रोक
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 1 नवंबर 2026 से वाहन प्रवेश को लेकर नए प्रतिबंध लागू होंगे। इसके तहत दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड ऐसे वाहन, जो BS-6 उत्सर्जन मानकों के अनुरूप नहीं हैं, उन्हें दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
BS-6 वाहन, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को निर्धारित शर्तों के तहत छूट मिलेगी। हालांकि, वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) होना भी जरूरी होगा।
यह प्रतिबंध 31 जनवरी 2027 तक लागू रहेगा। ऐसे में दिल्ली आने-जाने वाले वाहन चालकों को अपनी गाड़ी के एमिशन स्टैंडर्ड और दस्तावेज पहले ही जांच लेने चाहिए।
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर मालवाहक वाहनों की नो एंट्री
महाराष्ट्र में मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के नए कनेक्टिंग लिंक यानी मिसिंग लिंक पर 1 नवंबर से यातायात के नियम बदल जाएंगे। महाराष्ट्र हाईवे पुलिस के नए आदेश के मुताबिक, इस रास्ते पर सभी तरह के मालवाहक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
इसमें छोटे कमर्शियल वाहन, पिकअप वैन और टाटा ऐस जैसे वाहन भी शामिल हैं। ज्वलनशील, विस्फोटक और खतरनाक सामग्री ले जाने वाले वाहन भी इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
नए नियमों के तहत निजी कारों और अन्य हल्के वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा और यात्री बसों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। प्रतिबंधित वाहनों को पुराने एक्सप्रेसवे मार्ग का इस्तेमाल करना होगा।
तमिलनाडु में शराब खरीदने पर डिजिटल पेमेंट जरूरी
शराब खरीदने वालों के लिए तमिलनाडु में भुगतान का नियम बदलने जा रहा है। तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) के मुताबिक, 1 नवंबर से 1,000 रुपये से अधिक की शराब खरीदने पर डिजिटल पेमेंट अनिवार्य होगा।
यानी अगर कोई ग्राहक 1,000 रुपये से ज्यादा की शराब खरीदता है, तो उसे UPI, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भुगतान करना होगा। नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।
खास बात यह है कि 1 जनवरी 2027 से यह सीमा घटाकर 500 रुपये कर दी जाएगी। इस फैसले का उद्देश्य लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ाना और ओवरचार्जिंग जैसी शिकायतों पर रोक लगाना है।
GST से जुड़े नियमों में बदलाव, कारोबारियों को राहत
GST से जुड़े कुछ अहम सुधार भी चर्चा में हैं। 57वीं GST काउंसिल की बैठक में रिटर्न, टैक्स रिफंड और छोटे कारोबारियों के लिए कई बदलावों की सिफारिश की गई है।
इनमें प्रमुख हैं:
अतिरिक्त कैश लेजर बैलेंस का रिफंड ऑटोमैटिक तरीके से देने की व्यवस्था।
कुछ पात्र रिफंड मामलों में 90 फीसदी राशि का प्रोविजनल भुगतान।
रिफंड आवेदन की पावती या कमी बताने की समयसीमा 15 दिन से घटाकर 10 दिन करना।
छोटे कारोबारियों के लिए सालाना रिटर्न और तिमाही भुगतान (ARQP) की वैकल्पिक व्यवस्था को सैद्धांतिक मंजूरी।
हालांकि, 5 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए नई रिटर्न व्यवस्था को 1 नवंबर से अनिवार्य रूप से लागू मानना सही नहीं होगा। GST काउंसिल ने इसे अभी सैद्धांतिक मंजूरी दी है। वहीं, इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के तहत इनपुट सर्विस पर जमा ITC के रिफंड से जुड़ा एक बदलाव 1 नवंबर से पात्र मामलों में प्रभावी होगा।
अब अनजान नंबर से कॉल आने पर भी दिखेगा नाम
मोबाइल यूजर्स के लिए भी 1 नवंबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने टेलीकॉम कंपनियों को कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (CNAP) सेवा शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
इस सुविधा के तहत जब किसी व्यक्ति के फोन पर अनजान नंबर से कॉल आएगी, तो स्क्रीन पर सिर्फ मोबाइल नंबर नहीं, बल्कि टेलीकॉम कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज कॉल करने वाले का नाम भी दिखाई देगा।
अभी तक कई लोग अनजान नंबर की पहचान के लिए Truecaller जैसे ऐप का इस्तेमाल करते थे। लेकिन CNAP सुविधा के आने से टेलीकॉम नेटवर्क के स्तर पर ही कॉलर की पहचान दिखाई जा सकेगी।
यह सुविधा 1 नवंबर से 4G और उससे ऊपर के वायरलेस नेटवर्क पर लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। 2G और 3G नेटवर्क के लिए इसे अलग से विचार किया जाएगा। जिन यूजर्स ने अपना नंबर छिपाने की सुविधा (CLIR) ली है, उनका नाम प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।
एक जरूरी बात: LPG सिलेंडर के नवंबर वाले नए रेट अभी घोषित नहीं हुए हैं। इसलिए कीमतों में बढ़ोतरी या कटौती को फिलहाल संभावित ही माना जाना चाहिए।
कुल मिलाकर 1 नवंबर से लागू होने वाले ये बदलाव रसोई के बजट, हाईवे पर सफर, कारोबार और मोबाइल इस्तेमाल से जुड़े हैं। ऐसे में महीने की शुरुआत से पहले इन नियमों की जानकारी रखना जरूरी है।