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patanjali cow ghee lead contamination recall batch fawb 260017
भोपाल। मध्य प्रदेश में पतंजलि गाय घी के एक बैच को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रयोगशाला जांच में घी के नमूने में सीसे (Lead) की मात्रा निर्धारित सीमा से पांच गुना अधिक पाई गई है। इसके बाद मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने संबंधित बैच की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। साथ ही निर्माता कंपनी पतंजलि फूड लिमिटेड को देशभर के बाजारों से इस बैच का पूरा स्टॉक वापस मंगाने का आदेश दिया गया है।
जांच में तय सीमा से पांच गुना अधिक मिला सीसा
खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार, पतंजलि गाय घी के 200 एमएल पैक वाले बैच नंबर FAWB-260017 का नमूना जांच के लिए लिया गया था। जांच में सीसे की मात्रा निर्धारित मानक से काफी अधिक पाई गई।
नियमों के अनुसार, घी में सीसे की अधिकतम अनुमत मात्रा 0.02 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम होनी चाहिए, जबकि जांच किए गए नमूने में इसकी मात्रा 0.10 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। इस तरह नमूने में सीसे का स्तर तय सीमा से पांच गुना अधिक पाया गया।
किराना दुकान से लिया गया था नमूना
जानकारी के मुताबिक, खाद्य सुरक्षा विभाग ने 10 अगस्त को छिंदवाड़ा जिले के तामिया क्षेत्र के देलाखारी स्थित अनिल किराना दुकान से घी का नमूना लिया था। इस नमूने की जांच भोपाल स्थित केली प्राइवेट लिमिटेड प्रयोगशाला में कराई गई।
9 अक्टूबर को जारी प्रयोगशाला रिपोर्ट में नमूने को स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित बताया गया। रिपोर्ट सामने आने के बाद मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने संबंधित बैच के खिलाफ कार्रवाई की।
24 घंटे में देशभर से स्टॉक वापस लेने का आदेश
मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के नियंत्रक मनोज पुष्प के मुताबिक, प्रदेश में इस बैच के पतंजलि गाय घी की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
इसके साथ ही निर्माता कंपनी पतंजलि फूड लिमिटेड को निर्देश दिया गया है कि वह देशभर के बाजारों, डिस्ट्रीब्यूटरों और रिटेलरों से संबंधित बैच का पूरा स्टॉक 24 घंटे के भीतर वापस मंगाए। वापस मंगाए गए उत्पादों पर स्पष्ट रूप से ‘Food Recall – Not for Sale’ अंकित करना होगा।
विभाग ने कंपनी से वापस मंगाए गए घी को नष्ट करने का बैचवार हिसाब भी मांगा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संबंधित बैच का स्टॉक बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध न रहे।
महाराष्ट्र के खाद्य आयुक्त को भी लिखा पत्र
बताया गया है कि संबंधित घी का निर्माण महाराष्ट्र में होता है। ऐसे में मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा विभाग ने महाराष्ट्र के खाद्य आयुक्त को भी पत्र लिखकर देशभर में चलाए जा रहे रिकॉल की निगरानी करने को कहा है।
इस कार्रवाई का उद्देश्य संबंधित बैच को बाजार से हटाना और उपभोक्ताओं तक असुरक्षित घोषित उत्पाद की पहुंच रोकना है।
उपभोक्ताओं के लिए जरूरी बात: यह कार्रवाई उपलब्ध जानकारी के अनुसार विशेष बैच नंबर FAWB-260017 के संबंध में है। इसलिए इसे पतंजलि के सभी घी उत्पादों पर लागू निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए। यदि आपके पास 200 एमएल का पैक है, तो उसका बैच नंबर जरूर जांचें।