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लखनऊ। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता मामले में मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने शुक्रवार को राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को मामले की जांच कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि आरोप गंभीर हैं और उनकी जांच आवश्यक है।
शासकीय अधिवक्ता वी.के. सिंह के अनुसार, न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह स्वयं मामले की जांच कराए या किसी केंद्रीय एजेंसी से जांच करवाने पर निर्णय ले। यह आदेश कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर याचिका पर दिया गया।
क्या है आरोप
याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि राहुल गांधी के पास भारत के साथ-साथ ब्रिटेन की भी नागरिकता हो सकती है। आरोप है कि यदि यह सही पाया जाता है तो यह भारतीय कानूनों का उल्लंघन होगा। याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी के पास दो देशों के पासपोर्ट होने की संभावना है, जिसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है।
पहले निचली अदालत ने खारिज की थी याचिका
इससे पहले 28 जनवरी को लखनऊ की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि नागरिकता से जुड़े मुद्दे पर फैसला करने का अधिकार उसके पास नहीं है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
केंद्र सरकार से मांगा था रिकॉर्ड
मामले की पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ी शिकायत पर अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा था। साथ ही मामले से संबंधित रिकॉर्ड भी अदालत में पेश करने के निर्देश दिए गए थे।
गंभीर धाराओं में कार्रवाई की मांग
याचिका में राहुल गांधी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, पासपोर्ट अधिनियम 1967, फॉरेनर्स एक्ट 1946 और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। याचिकाकर्ता ने इसे सिर्फ नागरिकता का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए विस्तृत जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
अब इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की अगली कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।