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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर बार एसोसिएशन के चल रहे चुनाव को लेकर दाखिल याचिकाओं पर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि चुनाव से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए पहले राज्य बार काउंसिल के पास जाना जरूरी है।
दरअसल, दो वकीलों ने साल 2026-28 के बार एसोसिएशन चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिकाओं में चुनाव से जुड़े कई मुद्दे उठाए गए थे, जिनमें कुछ पदों पर आरक्षण को लेकर भी आपत्ति जताई गई थी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि बार एसोसिएशन के नियमों के अनुसार, चुनाव के दौरान किसी भी विवाद का समाधान राज्य बार काउंसिल ही करेगी और उसका फैसला अंतिम होगा।
कोर्ट ने यह भी देखा कि एक याचिकाकर्ता ने पहले बार काउंसिल में शिकायत नहीं की थी, जबकि दूसरे ने शिकायत दर्ज कराई थी।
इसी आधार पर हाईकोर्ट ने दोनों याचिकाएं फिलहाल खारिज कर दीं और कहा कि पहले बार काउंसिल में ही अपनी बात रखें। कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता को 7 दिन के भीतर शिकायत करने की छूट भी दी है।
साथ ही, हाईकोर्ट ने राज्य बार काउंसिल को निर्देश दिया है कि वह नियमों के अनुसार इस मामले पर फैसला करे।
कोर्ट का पहले दिया गया अंतरिम आदेश अगले 15 दिनों तक लागू रहेगा, ताकि इस दौरान याचिकाकर्ता अपनी शिकायत बार काउंसिल में रख सकें।