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नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उन्हें तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि कई अवसर दिए जाने और बार-बार आश्वासन देने के बावजूद अभिनेता ने कंपनी का बकाया भुगतान नहीं किया और अदालत के समक्ष किए गए वादे का भी पालन नहीं किया।
यह आदेश न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की एकल पीठ ने एम/एस मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर याचिका पर सुनाया। अदालत ने कहा कि न्यायालय के समक्ष दिए गए वचन का पालन न करना न्यायिक प्रक्रिया का अपमान है।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने बताया कि मई 2024 में ट्रायल कोर्ट ने राजपाल यादव को दोषी मानते हुए छह महीने की जेल की सजा सुनाई थी। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी थी, क्योंकि उनके वकील ने भरोसा दिलाया था कि दोनों पक्षों के बीच विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान कर लिया जाएगा। इसके लिए मामला दिल्ली हाई कोर्ट मध्यस्थता केंद्र भी भेजा गया था।
हालांकि, समझौता नहीं हो सका और भुगतान भी नहीं किया गया। ऐसे में हाई कोर्ट ने अब अभिनेता को तीन महीने की जेल की सजा सुनाते हुए सख्त टिप्पणी की कि अदालत के आदेश और दिए गए आश्वासनों की अनदेखी स्वीकार नहीं की जा सकती।