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Chhattisgarh: Investigation into Chhattisgarh State Bar Council election dispute intensified, written opinion sought by March 15
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के पदाधिकारियों के चुनाव को लेकर हुए विवाद की जांच अब तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित जांच समिति के प्रमुख सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुधांशु धूलिया ने नए निर्वाचित 25 सदस्यों से 15 मार्च तक अपनी लिखित राय प्रस्तुत करने को कहा है।
बिलासपुर में होगी सुनवाई
सूत्रों के अनुसार जस्टिस धुलिया जल्द ही बिलासपुर पहुंचकर इस मामले में सुनवाई करेंगे। इससे पहले उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नव-निर्वाचित सदस्यों के साथ बैठक कर सुनवाई के मुद्दों और स्थान को लेकर चर्चा की। बैठक में राजधानी Raipur के अधिवक्ता फैसल रिजवी, विवेकानंद भोई, बृजेश नाथ पांडेय और विराट वर्मा सहित अन्य सदस्य शामिल हुए।
जांच समिति में तीन सदस्य
जांच समिति में जस्टिस सुधांशु धुलिया के साथ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस सिंह और वरिष्ठ अधिवक्ता जैन भी सदस्य हैं। समिति आरोपों से जुड़े पक्षों के बयान दर्ज करेगी और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों की जांच भी करेगी।
क्या है पूरा विवाद
दरअसल, बार काउंसिल के पदाधिकारियों के चुनाव को लेकर विवाद सामने आया था। आरोप लगे थे कि समर्थन जुटाने के लिए पैसे और कारें बांटी गईं। इन आरोपों के बीच बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा के निर्देश पर 6 जनवरी को काउंसिल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रीमंतो सेन ने आदेश जारी कर पदाधिकारियों के चुनाव पर रोक लगा दी थी। यह चुनाव 9 जनवरी को होना था, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद प्रक्रिया रोक दी गई। अब जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।