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9 political parties of Chhattisgarh will be delisted, Election Commission issued notice
रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने देशभर के विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से 334 पंजीकृत गैरमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को पंजीकृत राजनीतिक दलों की सूची से हटाने की कार्यवाही शुरू की। जिन्होंने वर्ष 2019 से पिछले छह वर्षों में एक भी निर्वाचन में भाग नहीं लिया एवं जिनके कार्यालय भौतिक रूप से उनके पंजीकृत पते पर स्थित नहीं हैं।
इसी तारतम्य में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के ऐसे पंजीकृत गैरमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (Registered Unrecognized Political Party-RUPP) को चिन्हित कर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया है। इन राजनीतिक दलों को सुनवाई का अवसर देने के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा प्रतिवेदन भारत निर्वाचन आयोग को भेजा गया। किसी भी RUPP को डीलिस्ट करने का अंतिम निर्णय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ राज्य के ऐसे पंजीकृत गैरमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPs) की सूची निम्नानुसार है जिन्हें नोटिस जारी किया गया है :-
01. छत्तीसगढ़ एकता पार्टी
पता: 182/2, वार्ड नंबर 08, बड़े पदरमुड़ा रोड, जमगहन, तहसील- मालखरौदा, जिला- जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़- 495691
02. छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
पता: पोस्ट ऑफिस दल्ली राजहरा, जिला- दुर्ग-491228 (छत्तीसगढ़)
03. छत्तीसगढ़ समाजवादी पार्टी
पता: रामानुजगंज रोड, संजय पार्क के सामने, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ - 497001
04. छत्तीसगढ़ संयुक्त जातीय पार्टी
पता: बजरंग नगर (तात्यापारा वार्ड), रायपुर, छत्तीसगढ़
05. छत्तीसगढ़ विकास पार्टी
पता: A-12, फ्लैश विहार, न्यू पुरैना, पोस्ट ऑफिस - रविग्राम, रायपुर, छत्तीसगढ़
06. पृथक बस्तर राज्य पार्टी
पता: 8, सीनियर H.I.G., सेक्टर-3, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़
07. राष्ट्रीय आदिवासी बहुजन पार्टी
पता: प्लॉट नंबर 4, पुष्पक नगर, जुनवानी रोड, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़-490020
08. राष्ट्रीय मानव एकता कांग्रेस पार्टी
पता: गुरुद्वारा के पीछे, स्टेशन रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़
09. राष्ट्रीय समाजवादी स्वाभिमान मंच
पता: प्लॉट नंबर 33/34, लक्ष्मी नगर, रिसाली, भिलाई, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़- 490006
उक्त राजनितिक दलों की सुनवाई पश्चात मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भेजा गया जिसके अनुसार आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी चिन्हांकित 09 पंजीकृत गैरमान्यता प्राप्त राजनितिक दलों को पिछले 06 वर्षों से किसी भी निर्वाचन में भाग नहीं लेने के कारण एवं अपने पंजीकृत पते में स्थित नहीं होने के कारण उन्हें पंजीकृत राजनितिक दलों की सूचि में से हटाने का आदेश पारित किया गया एवं उन्हें आयोग द्वारा संधारित पंजीकृत गैरमान्यता प्राप्त राजनितिक दलों की पंजी में 'DELISTED RUPPs' के रूप में चिन्हांकित किया गया I
उक्त आदेश के सन्दर्भ में आयोग द्वारा सम्बंधित राजनितिक दलों को आदेश पारित होने की तिथि (09/08/2025) से 30 दिवस के भीतर आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु अवसर प्रदान किया गया है I