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95 percent voters participated in Bihar SIR campaign, only 6 days left
बिहार में चल रहे मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान, लगभग 1 लाख बीएलओ, 4 लाख स्वयंसेवक, और राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 1.5 लाख बीएलए तथा उनके ज़िला अध्यक्ष मिलकर यह सुनिश्चित करने में लगे हैं कि कोई भी पात्र मतदाता 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची से छूटे नहीं।
प्रत्येक छूटे हुए मतदाता तक पहुँचने के लिए मिशन मोड में प्रयास जारी हैं। राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त BLOs/BLAs ऐसे मतदाताओं का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) का आदर्श वाक्य: प्रत्येक पात्र मतदाता को मतदाता सूची में शामिल किया जाए।
1.कुल मतदाता (24 जून 2025 तक): 7,89,69,844
2.प्राप्त गिनती प्रपत्र (एन्युमरेशन फॉर्म्स): 7,15,82,007 (90.64%)
3.डिजिटाइज किए गए फॉर्म्स: 6,96,93,844 (88.25%)
4.अब तक पते पर नहीं पाए गए मतदाता: 41,64,814 (5.27%)
4.1 संभावित मृत मतदाता: 14,29,354 (1.81%)
4.2 संभावित स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता: 19,74,246 (2.5%)
4.3 एक से अधिक स्थानों पर नाम दर्ज मतदाता: 7,50,213 (0.95%)
4.4 पता न चलने वाले मतदाता: 11,000 (0.01%)
5.कवर किए गए कुल मतदाता (सूचना प्राप्त + लापता): 7,57,46,821 (95.92%)
6.शेष फॉर्म प्राप्त होने बाकी: 32,23,023 (4.08%)
7.बिहार में चल रहे मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान, लगभग 1 लाख बीएलओ, 4 लाख स्वयंसेवक, और राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 1.5 लाख बीएलए तथा उनके ज़िला अध्यक्ष मिलकर यह सुनिश्चित करने में लगे हैं कि कोई भी पात्र मतदाता 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची से छूटे नहीं। अब भी गिनती फॉर्म भरने के लिए 6 दिन शेष हैं। आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है कि लगभग बचे हुए 32 लाख मतदाताओं को प्रारूप सूची में जोड़ा जा सके। बीएलओ द्वारा घर-घर तीन से अधिक दौर की विजिट पहले ही की जा चुकी हैं और उन्होंने मतदाताओं से संपर्क स्थापित किया है। अब एक और दौर की विजिट प्रारंभ की जा रही है ताकि बचे हुए मतदाताओं तक पहुँचा जा सके।
8.आयोग देशभर में समाचार पत्रों के विज्ञापनों और अन्य सभी संचार माध्यमों से ऐसे बिहार के मतदाताओं को सूचना दे रहा है जो अस्थायी रूप से राज्य से बाहर हैं। शहरी मतदाताओं के लिए सभी 261 नगरीय स्थानीय निकायों (ULBs) के 5,683 वार्डों में विशेष शिविर भी लगाए गए हैं।
9.24 जून 2025 के एसआईआर आदेश (पैरा 7, पृष्ठ 2) के अनुसार, यदि किसी मतदाता का नाम गलती से जोड़ दिया गया है, या छूट गया है, या प्रारूप सूची (जो 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होगी) में कोई त्रुटि है, तो उसे 30 अगस्त 2025 तक सुधारा जा सकता है। इसके लिए कोई भी मतदाता, राजनीतिक दल या राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त बीएलए के पास दावा या आपत्ति दर्ज कर सकता है।