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Abdul Karim alias Tunda acquitted in serial bomb blast case, two sentenced to life imprisonment, TADA court gives verdict
अजमेर। अजमेर की टाडा कोर्ट ने सीरियल बम ब्लास्ट केस में मुख्य आरोपी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को बरी कर दिया है। वही दो अन्य आरोपी इरफान और हमीमुद्दीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये तीनों 6 दिसंबर 1993 में ट्रेनों में सीरियल बम ब्लास्ट में आरोपी थे। अजमेर की टाडा कोर्ट ने करीब 30 साल बाद फैसला सुनाया है।
टुंडा के वकील शफकत सुल्तानी ने बताया कि सीबीआई कोर्ट द्वारा लगाए गए आरोप कोर्ट ने नहीं माने और करीब को बरी कर दिया। वहीं, अन्य दो आरोपी इरफान और हमीमुद्दीन को न्यायालय ने दोषी माना है, उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। अब्दुल करीम टुंडा, हमीदुद्दीन और इरफान अहमद के खिलाफ टाडा कोर्ट के जज महावीर प्रसाद गुप्ता ने अपना फैसला सुनाया। जिसमें अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया गया है। टाडा कोर्ट ने दाऊद इब्राहिम के करीबी टुंडा और दो अन्य इरफान उर्फ पप्पू और हमीरुद्दीन के खिलाफ लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई में विस्फोटों की साजिश रचने के आरोप तय किए थे।
बता दें की, 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ढहाए जाने के एक साल बाद 6 दिसंबर 1993 के दिन देश के अलग-अलग 5 जगह कोटा, लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई की ट्रेनों में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। 28 फरवरी 2004 को टाडा कोर्ट ने इस मामले में 16 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।