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Actor Rajpal Yadav granted interim bail in cheque bounce case, Delhi High Court sets conditions, relief from Tihar Jail after 11 days
नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को 11 दिनों के बाद तिहाड़ जेल से राहत मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें कुछ सख्त शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी है। यह मामला 2018 के चेक बाउंस केस से जुड़ा हुआ है, जिसमें अदालत द्वारा तय भुगतान शर्तें पूरी न करने पर राजपाल यादव को फरवरी के पहले सप्ताह में तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करना पड़ा था।
शर्तों के साथ मिली अंतरिम राहत
पिछले हफ्ते दिल्ली हाईकोर्ट ने 9 करोड़ रुपये का भुगतान न होने के कारण राजपाल यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि सोमवार को अदालत ने उन्हें राहत देते हुए 18 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत मंजूर कर ली। कोर्ट ने उन्हें 19 फरवरी को शाहजहांपुर में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए रिहाई की अनुमति दी है।
राजपाल यादव के वकील ने अदालत को बताया कि 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा कर दिया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने उनका पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया है और बिना अनुमति देश छोड़ने पर रोक लगाई गई है। मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी।
भुगतान में देरी पर अदालत सख्त
अदालत ने इससे पहले राजपाल यादव को बार-बार भुगतान में देरी करने वाला मानते हुए सख्त रुख अपनाया था। उन्होंने शिकायतकर्ता कंपनी Murli Projects Private Limited से समझौते के तहत रकम चुकाने का वादा किया था, लेकिन शर्तें पूरी नहीं हो सकीं। इसी आधार पर 2 फरवरी को हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ कड़ा आदेश दिया था।
क्या है पूरा मामला
राजपाल यादव ने वर्ष 2010 में अपने निर्देशन प्रोजेक्ट Ata Pata Laapata के लिए करीब 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर असफल रहने के बाद वे कर्ज चुकाने में असमर्थ हो गए। इसके चलते उनके द्वारा जारी किए गए चेक बाउंस हो गए और उनके खिलाफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। जुर्माना और ब्याज जुड़ने के बाद बकाया रकम बढ़कर लगभग 9 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। फिलहाल, अंतरिम जमानत मिलने से राजपाल यादव को अस्थायी राहत जरूर मिली है, लेकिन भुगतान और कानूनी शर्तों को पूरा करना उनके लिए अब भी बड़ी चुनौती बना हुआ है।