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Bilaspur Teacher Transfers: High Court upholds rationalization order; petition dismissed.
बिलासपुर। मस्तूरी ब्लॉक के प्राथमिक स्कूल हिरी में पदस्थ सहायक शिक्षक (एलबी) शिव कुमार सारथी को युक्तियुक्तकरण के तहत प्राथमिक स्कूल हार्डी-लोहर्सी में किए गए तबादले को हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की अदालत ने शिक्षक की याचिका खारिज करते हुए कहा कि तबादला सेवा का हिस्सा है और किसी कर्मचारी को किस स्थान पर पदस्थ किया जाना है, यह सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र का विषय है।
हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक तबादले के मामलों में न्यायालय तभी हस्तक्षेप कर सकता है, जब आदेश दुर्भावना से प्रभावित हो या किसी वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करता हो। केवल पदस्थापना से असहमति के आधार पर तबादला आदेश को रद्द नहीं किया जा सकता।
शिव कुमार सारथी ने 4 जून 2025 को जारी तबादला आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि हिरी प्राथमिक स्कूल में विज्ञान संकाय के छह शिक्षक पदस्थ हैं, जबकि वे अकेले कला संकाय के शिक्षक हैं। ऐसे में उन्हें अतिरिक्त शिक्षक मानकर युक्तियुक्तकरण के तहत स्थानांतरित करना उचित नहीं था।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने स्कूल से संबंधित आंकड़े रखे गए। कोर्ट ने पाया कि संबंधित शैक्षणिक सत्र में हिरी प्राथमिक स्कूल में 152 विद्यार्थी और सात शिक्षक पदस्थ थे। युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में सारथी को सूची में सातवें क्रम पर होने के कारण अतिरिक्त शिक्षक घोषित किया गया था।
राज्य सरकार की ओर से तबादले को युक्तियुक्तकरण नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार कानून (RTE Act) के प्रावधानों के अनुरूप बताया गया। सरकार का पक्ष था कि शिक्षकों की उपलब्धता और विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर स्कूलों में शिक्षक पदों का तर्कसंगत वितरण युक्तियुक्तकरण का उद्देश्य है।
कोर्ट ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर सके कि हार्डी-लोहर्सी स्कूल में उनके लिए पद रिक्त नहीं था या उनके तबादले से स्वीकृत पद संरचना का उल्लंघन होगा। इन परिस्थितियों में अदालत ने प्रशासनिक निर्णय में हस्तक्षेप का आधार नहीं पाया।
सभी तथ्यों और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर हाई कोर्ट ने सहायक शिक्षक शिव कुमार सारथी की याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही हिरी से हार्डी-लोहर्सी किया गया उनका युक्तियुक्तकरण तबादला प्रभावी बना रहा।