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CG Crime News: Woman swindled out of ₹85 lakh through fear-mongering involving 'jinns' and occult practices; money extorted under the pretext of online trading and job offers.
भिलाई। छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर क्षेत्र में अंधविश्वास का फायदा उठाकर करोड़ों की ठगी जैसा सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक कथित तांत्रिक ने पहले महिला को ग्रह-दोष, प्रेतबाधा और जिन्न के नाम पर डराया, फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग में भारी मुनाफे और सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर करीब दो वर्षों में 85 लाख रुपये ठग लिए। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सेक्टर-5 निवासी संगीता कश्यप ने पुलिस को बताया कि नवंबर 2023 में रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उनकी मुलाकात जबलपुर निवासी पवन बधौलिया से हुई। परिचय उनके रिश्तेदार टिकेंद्र जांगड़े ने कराया था। परिवार की समस्याएं सुनने के बाद आरोपी ने ग्रह-दोष, प्रेतबाधा और विशेष तांत्रिक अनुष्ठान का हवाला देकर उन्हें अपने झांसे में ले लिया।
आरोपी ने महिला को बताया कि जिन्न नाराज है और यदि विशेष पूजा नहीं कराई गई तो उनके पति के साथ बड़ा हादसा हो सकता है। इस डर का फायदा उठाकर उसने पूजा-पाठ के नाम पर करीब 1.50 लाख रुपये वसूल लिए। कुछ समय बाद महिला के पति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इस घटना के बाद पीड़िता पूरी तरह भयभीत हो गई और आरोपी पर विश्वास करने लगी।
महिला का आरोप है कि बाद में आरोपी ने खुद को कोलकाता जेल में बंद होने की कहानी सुनाई। इसके बाद उसने अपनी मां के ब्रेन हैमरेज के इलाज, ऑपरेशन और पिता के अंतिम संस्कार के नाम पर भी लाखों रुपये अलग-अलग किस्तों में ले लिए।
आरोप है कि जनवरी 2024 से मई 2025 के बीच आरोपी ने महिला के बेटे विक्रांत कश्यप को ऑनलाइन ट्रेडिंग के जरिए 5 करोड़ रुपये तक का मुनाफा दिलाने का झांसा दिया। इस बहाने परिवार से लगातार बड़ी रकम अपने खातों में ट्रांसफर करवाई।
जब पीड़िता ने अपनी रकम वापस मांगनी शुरू की, तब आरोपी ने सरकारी विभाग में संविदा नौकरी दिलाने का नया झांसा दिया। उसने कथित नियुक्ति पत्र दिखाकर जॉइनिंग कराने के नाम पर भी मोटी रकम वसूली। महिला का आरोप है कि भोपाल बुलाकर उससे 4 लाख रुपये नकद भी लिए गए।
पीड़िता के अनुसार आरोपी ने तंत्र-मंत्र, डर, लालच और फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर करीब दो वर्षों में परिवार से कुल 85 लाख रुपये ऐंठ लिए। मामले की शिकायत मिलने पर भिलाई नगर थाना पुलिस ने आरोपी पवन बधौलिया के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) और 351(3) के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।