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CG News Raipur Police takes major action against drug dealers Commissioner sent habitual criminals in NDPS cases to jail under PIT NDPS Act on police report
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु साय के कड़े निर्देश और ड्रग पैडलर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश का अब रायपुर में प्रभावी असर देखने को मिल रहा है। आईजी अमरेश मिश्रा और एसएसपी संतोष सिंह के निर्देश पर ऐसे दर्जनों आदतन अपराधी जो एनडीपीएस मामलों में लगातार सक्रिय हैं, उनका पिट एनडीपीएस के तहत केस बनवाया गया है और रायपुर संभाग कमिश्नर कोर्ट में कार्यवाही के लिए भेजा गया हैं।
बता दें कि, कमिश्नर महादेव कावरे ने पिट एनडीपीएस एक्ट 1988 की धारा 10 के तहत दो आरोपियों को जेल की सजा सुनाई है। बाबू उर्फ देंगा सरदार पिता हरिलाल सरदार थाना माना कैम्प को 6 माह के लिए और बैशाखू पिता ताराचंद ध्रुव थाना उरला को तीन माह की सजा सुनाई है। आदेश के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को रायपुर सेंट्रल जेल भेज दिया है। सख्ती के पीछे मादक पदार्थों की अवैध बिक्री पर पूर्णतः रोक लगाना है।
पिट एनडीपीएस एक्ट 1988 उन गंभीर नशे का कारोबार करने वाले अपराधियों पर लगाया जाता है, जो लगातार उस अपराध में शामिल पाए जाते हैं। यह कार्रवाई शासन की ओर से की जाती है। यह उन अपराधियों के खिलाफ लगाया जाता है जिनका जेल में बंद किया जाना बेहद जरूरी हो जाता है। PIT NDPS एक्ट के तहत ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, जिनके द्वारा लगातार अवैध रूप से मादक पदार्थों का व्यापार, गतिविधि की जा रही है। तथा निरुद्ध के बिना ऐसे कार्य को रोकने के अन्य कोई विकल्प नहीं हो।
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