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CG RERA imposes fine of Rs 5 lakh on sale of plots without RERA registration
रायपुर। CG RERA ने अवैध प्लॉट बिक्री के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए राजधानी रायपुर में बड़ी कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने लखोली रेलवे स्टेशन क्षेत्र में “ओम फार्म” नाम से प्लॉटिंग कर रहे दो भूमि स्वामियों गोवर्धन और रामानुज पर कुल पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई बिना वैध रेरा पंजीकरण के विज्ञापन और प्लॉट बिक्री करने के मामले में की गई।
जांच में सामने आया कानून का उल्लंघन
CG RERA की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित भूमि स्वामी बिना रेरा में पंजीकरण कराए न केवल प्रोजेक्ट का प्रचार कर रहे थे, बल्कि प्लॉट की बिक्री भी कर रहे थे। यह रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-3 का सीधा उल्लंघन है। अधिनियम के तहत किसी भी रियल एस्टेट परियोजना का रेरा में पंजीकरण कराए बिना उसका विज्ञापन, बुकिंग या बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है।
सुनवाई के बाद लगाया गया अर्थदंड
प्राधिकरण ने दस्तावेजों की गहन जांच और संबंधित पक्षों की सुनवाई के बाद दोष सिद्ध होने पर यह अर्थदंड लगाया। CG RERA ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में बिना पंजीकरण प्लॉटिंग, विज्ञापन या बिक्री करने वालों पर और अधिक कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है।
खरीदारों के लिए साफ संदेश
CG RERA ने आम नागरिकों से अपील की है कि प्लॉट या मकान खरीदने से पहले संबंधित परियोजना का रेरा पंजीकरण अवश्य जांचें। बिना रेरा पंजीकरण वाले प्रोजेक्ट में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। यह कार्रवाई उन सभी लोगों के लिए चेतावनी है, जो नियमों की अनदेखी कर आम जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।