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Waqf Law: Centre gets 7 days time on Waqf law, new appointments banned for now
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर दूसरे दिन की सुनवाई शुरू हो गई है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। वक्फ कानून को चुनौती देने वाली 70 से अधिक याचिकाएं कोर्ट में दायर की गई हैं।
बता दें कि, फिलहाल सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलीलें पेश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, इस समय वक्फ बोर्ड और काउंसिल में कोई नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए। जवाब में तुषार मेहता ने संकेत दिया कि सरकार फिलहाल कोई नियुक्ति करने का इरादा नहीं रखती है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, उसने कानून के कुछ सकारात्मक पहलुओं को स्वीकार किया है और इस पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। कोर्ट ने मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव न होने की इच्छा जताई। जब तक सरकार कोई जवाब नहीं देती, तब तक यथास्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा, अगले आदेश जारी होने तक कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, जब कोई मामला अदालत में लंबित हो, तो अदालत के लिए यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव न हो। सॉलिसिटर जनरल ने कुछ दस्तावेज़ जमा करने के लिए एक हफ़्ते का समय मांगा और आश्वासन दिया कि बोर्ड या काउंसिल में कोई नियुक्ति नहीं होगी। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि वक्फ बाय यूजर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।