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Chhattisgarh: Major relief for pensioners, dearness allowance hike, effective from January 2026
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई राहत (डीआर) में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। वित्त विभाग द्वारा 8 अप्रैल 2026 को जारी आदेश के अनुसार यह नई दरें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी।
सातवें वेतनमान पर 58% और छठे पर 257% डीआर
जारी आदेश के मुताबिक सातवें वेतनमान के पेंशनरों को अब 58 प्रतिशत महंगाई राहत मिलेगी, जबकि छठे वेतनमान के पेंशनरों को 257 प्रतिशत डीआर का लाभ दिया जाएगा। यह बढ़ोतरी मूल पेंशन और पारिवारिक पेंशन दोनों पर लागू होगी।
कम्यूटेशन वालों को भी मिलेगा लाभ
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन पेंशनरों ने अपनी पेंशन का आंशिक कम्यूटेशन (निकासी) कराया है, उन्हें भी महंगाई राहत उनकी मूल पेंशन (कम्यूटेशन से पहले की राशि) के आधार पर दी जाएगी।
जल्द भुगतान के निर्देश
सरकार ने सभी कोषालय अधिकारियों, उप कोषालय अधिकारियों और पेंशन वितरण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बढ़ी हुई महंगाई राहत का भुगतान शीघ्र सुनिश्चित किया जाए।
भुगतान के बाद होगा सत्यापन
भुगतान के पश्चात राशि का सत्यापन लेखा महानियंत्रक से प्राप्त प्राधिकरण के अनुसार किया जाएगा। यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है, तो उसे आगामी माह के भुगतान में समायोजित किया जाएगा।