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Chhattisgarh News: Revised guideline rates applicable in four districts from today
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 20 नवम्बर 2025 से प्रदेश में नवीन गाइडलाइन दरें लागू की गई थीं। इसके तहत राज्य सरकार ने जिला मूल्यांकन समितियों को निर्देश दिए थे कि स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार दरों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे जा सकते हैं।
इसी क्रम में दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और बलरामपुर-रामानुजगंज जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों से संशोधित गाइडलाइन दरों के प्रस्ताव प्राप्त हुए।
केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने दी मंजूरी
प्राप्त प्रस्तावों पर विचार के लिए महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में चारों जिलों से प्राप्त प्रस्तावित गाइडलाइन दरों का परीक्षण कर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। समग्र परीक्षण के बाद केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने इन प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान कर दिया।
आज 27 फरवरी से प्रभावी
केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित संशोधित गाइडलाइन दरें उक्त चारों जिलों में आज 27 फरवरी 2026 से प्रभावशील होंगी। आम नागरिक और संबंधित हितधारक नवीन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों तथा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।