Copyright © 2025 rights reserved by Inkquest Media
अन्य समाचार
Chhattisgarh government's decision: Now retiring teachers will get the opportunity to serve till the end of the session, order issued
रायपुर। छत्तीसगढ़ में उन सभी शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है, जो मौजूदा शिक्षा सत्र के दौरान रिटायर हो रहे हैं। सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि, ऐसे शिक्षकों को शिक्षा सत्र के आखिर तक नौकरी में रखा जाएगा। इसका मतलब है कि, अगर कोई शिक्षक 30 जून 2025 को रिटायर हो रहा है, तो वह 30 अप्रैल 2026 तक अपनी सेवाएं दे सकेगा।
इस आदेश को स्कूल शिक्षा सचिव ने जारी किया है और इसकी जानकारी डीपीआई (लोक शिक्षण संचालक) को दे दी गई है। यह नियम सरकारी स्कूलों और 100% सरकारी अनुदान पाने वाले स्कूलों के सभी शिक्षकों पर लागू होगा, चाहे वे सहायक शिक्षक हों या प्राचार्य।
दरअसल, छत्तीसगढ़ शिक्षक कांग्रेस के प्रांताध्यक्ष अनिल शुक्ला ने लगातार इसकी मांग उठाई थी और शिक्षा सचिव को इस बारे में याद दिलाया था। उनकी इस मांग पर शिक्षा सचिव ने सहमति दे दी थी, और अब आखिरकार पुनर्नियुक्ति का आदेश जारी हो गया है।
आदेश में साफ-साफ कहा गया है कि, रिटायरमेंट की तारीख के बाद से लेकर सत्र खत्म होने तक शिक्षकों की नौकरी मान्य होगी। हालांकि, इसमें एक शर्त भी है: अगर कोई शिक्षक खुद लिखित में मना कर देता है कि उसे दोबारा नौकरी नहीं करनी है, तो उसे पुनर्नियुक्ति नहीं दी जाएगी। इस फैसले से ना सिर्फ रिटायर हो रहे शिक्षकों को आर्थिक रूप से फायदा होगा, बल्कि स्कूलों में पढ़ाई की निरंतरता भी बनी रहेगी, क्योंकि बीच सत्र में शिक्षकों के रिटायर होने से पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता था।