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Delay in providing information under RTI MP High Court imposes fine of 40000 on Chief Information Commissioner
जबलपुर। सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी को निर्धारित समय सीमा के भीतर न देने के मामले में सुनवाई करते हुए जबलपुर हाई कोर्ट ने मुख्य सूचना अधिकारी पर 40 हज़ार का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने पाया कि पूर्व में पारित आदेश की अनदेखी करते हुए सूचना आयुक्त ने अपील को बार बार खारिज किया था।
एकलपीठ ने फटकार लगाते हुए अपने आदेश में कहा है कि सूचना आयुक्त सरकार के एजेंट के तौर पर कार्य कर रहे हैं। एकलपीठ ने 40 हजार की कॉस्ट लगाते हुए याचिकाकर्ता को 2 लाख 12 हजार रुपये की जानकारी फ्री ऑफ कास्ट उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये हैं।
भोपाल के पत्रकार व फिल्म मेकर नीरज निगम की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि 26 मार्च 2019 को उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत पशुपालन विभाग में आवेदन प्रस्तुत किया था। सूचना के अधिकार के तहत निर्धारित सीमा तीस दिनों में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। निर्धारित समय सीमा गुजर जाने के बाद सूचना अधिकारी ने 30 दिन बाद आवेदक को पत्र भेजकर लगभग 2 लाख 12 हजार की राशि जमा कर जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दिए। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने पहली अपील दायर की।
उनका कहना था कि उन्हें तीस दिन के अंदर जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है, इसलिए नियमानुसार उन्हें फ्री ऑफ कास्ट जानकारी उपलब्ध कराई जाए। पहली अपील खारिज होने के बाद उन्होंने सूचना आयुक्त के सामने दूसरी बार अपील पेश की। वह भी रिजेक्ट हो गई। इसके बाद नीरज ने हाईकोर्ट में याचिका में प्रस्तुत की।
हाईकोर्ट ने याचिका का निराकरण करते हुए दिशा-निर्देश के साथ सूचना आयुक्त को प्रकरण में सुनवाई कर आदेश जारी करने के आदेश दिये। याचिकाकर्ता के वकील दिनेश उपाध्याय ने एकलपीठ को बताया कि सूचना आयुक्त ने डिस्पैच रजिस्टर एवं पोस्टल डिपार्टमेंट के प्रमाण पत्र के बावजूद भी यह कहा कि जानकारी 30 दिन के अंदर दी गई है। जोकि सही नहीं था। एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि याचिकाकर्ता को सूचना के अधिकार के तहत जानकारी 30 दिनों के अंदर उपलब्ध नहीं कराई गई। इसलिए एकलपीठ ने सुनवाई के बाद आदेश जारी किए। इसलिए हाईकोर्ट ने सख्त हिदायत के साथा चालीस हजार का जुर्माना लगाया।