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Delhi riots case: Supreme Court denies bail to Umar Khalid and Sharjeel Imam
नई दिल्ली। दिल्ली दंगा मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े ‘बड़ी साजिश’ केस में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है। दोनों पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए हैं।
उमर और शरजील पर क्यों नहीं मिली जमानत
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ ने कहा कि उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ प्रथम दृष्टया गंभीर आरोप बनते हैं। अदालत के अनुसार, उपलब्ध अभियोजन सामग्री इन दोनों की भूमिका को दर्शाती है, इसलिए इस स्तर पर जमानत देना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यूएपीए के तहत वैधानिक प्रतिबंध इन पर लागू होते हैं।
पांच अन्य आरोपियों को मिली राहत
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इसी दिल्ली दंगा मामले में पांच अन्य आरोपियों—गुल्फिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, शादाब अहमद और मोहम्मद सलीम खान को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि सभी आरोपी दोषसिद्धि के लिहाज से एक समान नहीं हैं, इसलिए हर जमानत याचिका का अलग-अलग मूल्यांकन जरूरी है।
ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ट्रायल में हो रही देरी पर भी चिंता जताई। वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पूरा करने के लिए लगभग एक वर्ष का समय तय किया है। यदि तय समय में सुनवाई पूरी नहीं होती, तो अदालत भविष्य में मामले पर पुनर्विचार कर सकती है।