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Failure to pay property tax could lead to trouble! Raipur Municipal Corporation to tighten the screws on major defaulters.
संपत्तिकर नहीं चुकाने वाले बड़े बकायादारों पर नगर निगम अब कार्रवाई करेगा। वहीं, चालू वित्तीय वर्ष का पूरा संपत्तिकर 31 दिसंबर 2026 तक जमा करने वाले करदाताओं को नियमानुसार चार प्रतिशत की छूट मिलेगी। निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने शुक्रवार को टीएल बैठक में राजस्व वसूली तेज करने के साथ ही शहर की सफाई व्यवस्था सुधारने और जनशिकायतों का समयसीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए।
बैठक में निगम आयुक्त ने कहा, कि निगम के लिए राजस्व वसूली प्राथमिकता पर है। आयुक्त ने सभी जोन कमिश्नरों और सहायक राजस्व अधिकारियों से कहा, कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वसूली करें और बड़े बकायादारों से नियमानुसार सख्ती से बकाया राशि जमा कराएं। 31 दिसंबर तक संपत्तिकर का पूरा भुगतान करने वाले नागरिकों को चार प्रतिशत छूट का लाभ अधिक से अधिक संख्या में दिलाने के निर्देश भी दिए।
इसके साथ ही उन्होंने कहा, कि बिना नियमित प्रक्रिया के चल रहे नल कनेक्शन अब निगम की नजर में रहेंगे। आयुक्त ने ऐसे कनेक्शनों को करारोपण में शामिल कर निर्धारित अर्थदंड लेकर उन्हें नियमित करने और संबंधित उपभोक्ताओं से जलकर वसूलने को कहा। साथ ही नामांतरण के प्रकरण भी तय समयसीमा में निपटाने के भी उन्होंने निर्देश दिए।
शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर आयुक्त ने शिकायतों की समीक्षा की। सफाई से पहले और बाद की तस्वीरें देखकर काम की स्थिति का जायजा लिया। इसके लिए उन्होंने जोन कमिश्नरों को सफाई संबंधी शिकायतों का त्वरित निराकरण करने और व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने त्योहारों से पहले शहर की प्रकाश व्यवस्था को भी दुरुस्त करने को कहा।
इसके आलावा आयुक्त ने अवैध प्लाटिंग, अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा, कि राजीनामा योग्य मामलों में निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जबकि राजीनामा योग्य नहीं पाए जाने वाले मामलों में नियमानुसार निर्माण हटाने की कार्रवाई होगी।